राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयो पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। केंद्र सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के सभी अधिकार केंद्र के पास होते हैं जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही के पास कानून बनाने का अधिकार होता है,