कोई समय सीमा नही है।
राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा नही है। विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा उस रूप में पारित किया गया माना जाता है जिस रूप में इसे संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।
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