संविधान मे कोई सीमा निश्चित नही की गयी है
संसद के सदनों द्वारा विधेयक को अंतिम रूप से पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात यह विधेयक विधि बन जाता है। वर्ष 1993 में विभाग से संबंधित 17 स्थायी समितियों के गठन के पश्चात भारतीय संसद के इतिहास में नए युग का सूत्रपात हुआ।