पारसी सुधारक वी.एम. मालवाबारी समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई।
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