भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के खण्ड 1 के अनुसार, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में राय देना है