भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानि महान्यायवादी होता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल उसका सहायक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी नियुक्त होने किए लिए, व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होने अवश्यक है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदाअवधि प्रदान नहीं करता है। इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है।