संघ राज्य क्षेत्रों का इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति चलाता है। सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता (एजेंटों) के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा, जितना कि वह (राष्ट्रपति) ठीक समझता हो।