जम्मू कश्मीर के संविधान मे अनुच्छेद 370 मे विशेष दर्जा प्राप्त हैं।अनुच्छेद 370 को 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था. इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना एक अलग संविधान बनाने और भारतीय संविधान (अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) को लागू न करने की इजाजत दी गई है.अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है. ‘
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