अनुच्छेद 19 में - भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, किन्तु वह कार्य गैर क़ानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और न ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए।