इस्लामी आचार-विचार के कानून को शरीयत कहा जाता हैं। शरीयत जिसे शरीया कानून और इस्लामी कानून भी कहा जाता है। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है। पहला इस्लाम का पन्थग्रन्थ क़ुरआन है और दूसरा इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद द्वारा दी गई मिसालें हैं (जिन्हें सुन्नाह कहा जाता है)। इस्लामी कानून को बनाने के लिए इन दो स्रोतों को ध्यान से देखकर नियम बनाए जाते हैं।
Stay updated via social channels