राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 मे की गई हैं। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
Stay updated via social channels