रौलेट एक्ट 1919 वर्ष में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट एक विधायी अधिनियम था जिसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 18 मार्च, 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। इसे अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 के रूप में भी जाना जाता था। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठनों से धमकी मिलने के कारण यह अधिनियम पारित किया गया था।