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संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक के बारे में प्रावधान है। सैद्धान्तिक दृष्टि से साधारण या अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किये जा सकते हैं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाय तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है।
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