अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती हैं। यदि किसी साधारण विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसके साथ ही विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात् यदि 6 महीने की अवधि के अन्दर दूसरे सदन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।