in राजनीति विज्ञान
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नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है?

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 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार संसद को प्राप्त हैं।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 (Article 312) के अनुसार, संसद को संघ और राज्यों के लिये  एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएंँ (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बनाने का अधिकार प्राप्त है। 

  • इन सभी  अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ( Union Public Service Commission- UPSC) द्वारा की जाती है।

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