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उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार के बारे में बताओ |

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है | उत्‍तर प्रदेश विधान सभा द्विसदनीय विधान मण्‍डल का निचला सदन है। इसमें 403 निर्वाचित सदस्‍य तथा राज्‍यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्‍ल भारतीय सदस्‍य होते हैं। उ०प्र० विधान परिषद में कुल 100 सदस्‍य हैं। प्रथम विधान सभा का गठन 8 मार्च, 1952 को हुआ था। तब से इसका गठन अठारह बार हो चुका है। वर्तमान अठारहवीं विधान सभा का गठन 11 मार्च, 2022 को हुआ।

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