भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प राज्यसभा मे प्रस्तावित किया जाता है
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दें और लोकसभा भी इसे अपनी स्वीकृति दे दे, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। परंतु ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है।