गोलकनाथ मामला 1967 मे
गोलकनाथ केस का सारांश (1967)
मुकदमा:
पंजाब में एक निश्चित परिवार - हेनरी और विलियम गोलकनाथ के पास 500 एकड़ कृषि भूमि थी। हालाँकि, 1953 में, पंजाब सरकार पंजाब सुरक्षा और भूमि काश्तकारी अधिनियम लेकर आई। अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति केवल 30 मानक एकड़ (या 60 साधारण एकड़) भूमि का स्वामी हो सकता है। इसलिए गोलकनाथ परिवार को अतिरिक्त भूमि छोड़ने का आदेश दिया गया और उसे उक्त भूमि में से केवल 30 एकड़ जमीन रखने की अनुमति दी गई (30 एकड़ जमीन के अलावा कुछ एकड़ जमीन काश्तकारों के पास जाएगी)।