राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परन्तु वह उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और वह इस तरह के अनुसार कार्य करेगा।
Stay updated via social channels