अनुच्छेद 51
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
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