पांडिचेरी और दिल्ली को
भारत का संविधान (71वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ भाषाएँ और जोड़ने की माँग चल रही थी। इस अधिनियम से संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है।