26 वा संविधान संशोधन अधिनियम
1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा 'प्रिवी पर्स' को समाप्त कर दिया गया।प्रिवी पर्स' का भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता था।अनुच्छेद 362 भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित है