केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता हैं।कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकालीन प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है। एक बाद मंजूरी दे दिए जाने के बाद, आपातकाल छह माह से अधिक के लिए नहीं लगाया जा सकता है।