रास्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक पर
राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश ला सकता है जब वह इस तथ्य से संतुष्ट हो कि उसके लिए किसी विशिष्ट मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।
वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किसी अध्यादेश को प्रख्यापित या वापस ले सकता है।
वह केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून पारित कर सकता है। इसी तरह, उनके द्वारा बनाया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम के लिए प्रचलित सीमाओं के अधीन है।