89 वा संविधान संशोधन
89 वा संविधान संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338ए के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। इस संशोधन के साथ, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया,