संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद मे प्रस्तुत किया जाता है
अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक संसद की किसी भी सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है और इसे प्रत्येक सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना होता है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद, जहां आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।