in राजनीति विज्ञान
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किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता?

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राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है।

  • धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, इसे केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • विधान परिषद वाले राज्य की विधान सभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद,इसे इसकी सिफारिशों के लिए विधान परिषद को प्रेषित किया जाएगा, और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को विधान को वापस कर देगी।

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