42वें संविधान संशोधन में नागरिको के मूल कर्तव्य दिये है
मौलिक कर्तव्य राज्यों के अपने नागरिकों के लिए मौलिक दायित्व हैं, और राज्य के लिए नागरिकों का कर्तव्य और अधिकार है।
ये कर्तव्य संविधान के भाग IV-A में निर्धारित किए गए हैं।
वें संविधान संशोधन द्वारा, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
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