सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)० के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है
अनुच्छेद 51 अतः स्थापित किया गया तथा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। निदेशक तत्वों की तरह भाग 4 में अत: स्थापित मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किन्तु यह संविधान में उपबंधित होने के कारण महत्वपूर्ण और सर्वोच्च विधि का अंग हैं।