संविधान की पाँचवी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है।
22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244 क जोड़ा गया, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिये स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है।
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