पााँचवी तथा छटवीं अनुसूची मे
भारतीय संविधान के भाग-10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किये गए हैं।
22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244 क जोड़ा गया, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिये स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती
Stay updated via social channels