केंद्रीय मंत्रीमण्डल
संविधान का अनुच्छेद 87(1) उपबंध करता है- " राष्ट्रपति लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा।"
लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन होने के पश्चात प्रथम सत्र की दशा में, राष्ट्रपति, सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने अथवा प्रतिज्ञान किए जाने और अध्यक्ष के चुने जाने के पश्चात एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं। इन प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने में साधारणतया दो दिन लग जाते हैं।