राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्री मण्डल तैयार करता है
संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह लोक सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में (संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ) एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा।