भारतीय संसद को
भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान संशोधन की शक्ति संविधान में ही निहित की है अर्थात भारत के संविधान से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है परंतु एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि केवल भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है इस को बदला नहीं जा सकता है26 नवंबर 1950 को संविधान पारित कर अपना लिया गया था परंतु उसका परिवर्तन 26 जनवरी 1950 को हुआ।
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