राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए है।
अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि कोई राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है जिनके पास उसे अधिकार है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 पर आधारित है।