प्रत्येक नागरिक का
51ए मे मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि (ए) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें;
(बी) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना;
(सी) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए;
(डी) देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए;