संविधान के अनुच्छेद 75 में "मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध" के बारे में चर्चा है।
अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के अत्यंत प्रतिभा संपन्न नेताओं को राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों के पद रूप में नियुक्त करता है। व्यवहार में जब नए चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है