विधान सभा का एक तिहाई व 40 से कम
संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए परंतु यह संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए।
विधान सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है जब तक कि इसे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर पहले भंग नहीं किया जाता है। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं।
विधान सभा निचला सदन है, संसद की लोकसभा की तरह। विधान परिषद राज्य में उच्च सदन है और राज्य सभा की तरह यह एक स्थायी सदन है।