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किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था ?

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संपत्ति का अधिकार 

  • 1978 में, संविधान (44 वां) संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 में प्रत्येक नागरिक को दी गई संपत्ति के अधिकार को निरस्त करते हुए तत्कालीन सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा पारित किया गया था।
  • यह मौलिक अधिकार फलस्वरूप एक मात्र कानूनी अधिकार बन गया जिसे संवैधानिक कानून के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

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