संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की व्याख्या की गई है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर (अध्यक्ष) द्वारा किया जाता है।
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