प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। विधान सभा की कुल सदस्यता प्रत्येक राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुसार भिन्न होती है।
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