उत्तर प्रदेश में 'पूरक रोजगार' के रूप में राष्ट्रिय ग्राम रोजगार योजना चलाई जा रही है | देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजिविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी अधिनियम 2005, दिनांक 07 सितम्बर 2005 को जारी की गर्इ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गर्इ। छत्तीसगढ़ में 02 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया,रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से चार जिले (रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।