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उत्तर प्रदेश में 'भिक्षावृति प्रतिरोध अधिनियम' के बारे में बताओ |

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उत्तर प्रदेश में भिक्षावृति प्रतिरोध अधिनियम 1975 लागू किया गया | भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत भिखारी के रूप में पहली बार भीख मांगते पकड़े जाने पर दो साल और दूसरी बार में 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसकी जिम्मेदारी पुलिस के साथ सामाजिक न्याय विभाग की भी है। आईपीसी की धारा 133 में भीख मांगने को पब्लिक न्यूसेंस मानते हुए ऐसे दंड का प्रावधान है।

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