उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति 14 सितंबर 1977 से की गई हैं | भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचाररोधी संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचित 'अंबुड्समैन' (Ombudsman) की तर्ज पर किया गया था। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 2018 में संसोधन द्वारा 8 वर्ष किया गया,जिसे 2019 में पुनः संसोधन द्वारा 8 से 5 वर्ष किया गया।