भारत देश ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए ‘महामारी रोग अधिनियम 1897’ लागू किया है | महामारी रोग (संशोधन) बिल, 2020 को 14 सितंबर, 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल महामारी रोग एक्ट, 1897 में संशोधन करता है। एक्ट में खतरनाक महामारियों की रोकथाम से संबंधित प्रावधान हैं। बिल इस एक्ट में संशोधन करता है जिससे महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके|