नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं।भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद-36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन तत्वों में हमारे संविधान का दर्शन छिपा है।
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