अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों का केवल निलंबन ही होता है अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते हैं और आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर व्यवस्था पुनर्जीवित होते हैं किंतु आपात के दौरान किए गए कृत्यों के विरुद्ध आपात स्थिति की समाप्ति के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
Stay updated via social channels