संघ शासित क्षेत्रों, जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, उनके लिए विधि का निर्माण संसद करती है।
विधायिका या विधानमंडल किसी राजनैतिक व्यवस्था के उस संगठन या ईकाई को कहा जाता है जिसे क़ानून व जन-नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। आमतौर से विधायिकाओं में या तो एक या फिर दो सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दो-सदनीय विधायिका है जो संसद कहलाती है।