जम्मू कश्मीर राज्य का पृथक सविधान है और यह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ
26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू हुआ. नवंबर 1956 में संविधान को लेकर काम पूरा हो गया था. इसके बाद अगले साल 1957 में इसे लागू कर दिया गया. इस वजह से संविधान सभा भंग हुई और विधानसभा ने इसकी जगह ली.
जम्मू एवं कश्मीर भारतीय गणतंत्र में शामिल एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना स्वयं का संविधान है और राष्ट्रीय झंडा है.