केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' (24 अप्रैल, 1973) मामले में
सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' (24 अप्रैल, 1973) मामले में संविधान की ‘आधारभूत संरचना’ (Basic Structure) का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था।
जिसके प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं :
- 13 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय किया कि संविधान की 'आधारभूत संरचना' अनुल्लंघनीय है और इसे संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।